नरेला विधानसभा क्षेत्र के विधायक विश्वास सारंग पर तहसील गैरतगंज न्यायालय ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है | गौरतलब है कि बीजेपी प्रत्याशी विश्वास सारंग लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष हैं | उन पर आरोप है कि लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष पद उन्होंने धोखा धडी व् असंवैधानिक तरीके से हासिल किया है | जिसके जांच स्थानीय गैरतगंज न्यायालय में चल रही है | विश्वास सारंग पर आरोप है कि राजनैतिक लाभ और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से पद पर बने हुए हैं |
कौन हो सकता है लघु वनोपज संघ का अध्यक्ष :- सोसियल ऑर्गेनाइजेशन के आध्यक्ष श्री आर. के. महाले ने बताया कि लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष पद पर वही व्यक्ति रह सकता है जो वनोपज सहकारी समिति का सदस्य हो | समिति के कार्य क्षेत्र का स्थानीय निवासी हो तथा जिसका जीविकोपार्जन हेतु लघु वनोपज के संग्रहण का कार्य भी करता हो |
कौन हो सकता है वनोपज सहकारी समिति का सदस्य :- स्थानीय वनोपज सहकारी समिति का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो मुख्यतः समिति के कार्यक्षेत्र का स्थाई निवासी हो |
क्या हैं आरोप :- विश्वास सारंग पर आरोप है कि उन्होंने क़ानून को गुमराह कर लघुवनोपज संघ के अध्यक्ष पद के लिए आवश्यक दस्तावेज एकत्रित किए है | स्वयं को स्थाई निवासी दर्शाने के लिए ग्राम मुडिया खेडा में एक भूमि भी ख़रीदी फ़िर प्राथमिक वनोपज समिति के सदस्यता ली और अपना लघु वनोपज संग्रहण एवं पारिश्रमिक कार्ड बनवाया जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी और उनके पिता का नाम भी जुडा हुआ है | इतना ही नही इस कार्ड के माध्यम से विश्वास सारंग ने तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य कर पारिश्रमिक भी प्राप्त किया | साथ ही शासन से मिलने वाले बिना प्रीमियम बीमा योजना का लाभ भी प्राप्त किया | इस तरह से विश्वास सारंग के ख़िलाफ़ नियम विरुद्ध तरीके से प्रत्यक्ष और आप्रत्यक्ष तरीके से छलपूर्वक आर्थिक लाभ अर्जित करने का आरोप पत्र सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ गैरतगंज न्यायलय में प्रस्तुत किया गया |
गौरतलब है कि अपने नामाकन में दिए गए शपथ पत्र में सपत्ती के ब्यौरे में स्वयं को करोड़ पति दर्शाया है साथ ही उनके पास स्थानीय भोपाल का आयकर पैन कार्ड नंबर भी है |
क्यूंकि विश्वास सारंग का नाम भोपाल में मतदाता सूची में दर्ज है | तो वे मुडियाखेडा के स्थाई निवासी नहीं हो सकते | न ही वे लघु वनोपज के संग्रहण के अंतर्गत तेंदूपता संग्रहण का कार्य करते हैं | ऐसे में विश्वास सारंग पर नियमविरुद्ध तरीके से अदालत ने संज्ञान लेते हुए धारा 419 , 420 के अंतर्गत धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज क़र जांच के लिए भेज दिया है | साथ ही न्यायालय ने ३ दिसम्बर को कोर्ट में उपस्थित हो न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने आदेश दिया गया था