कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने छतरपुर जिले में कोरोना वायरस से जनसमुदाय के संरक्षण एवं राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश में उल्लेख किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण विश्व के 135 देशों में फैल चुका है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे महामारी घोषित किया गया है।
व्यवसायिक संस्थान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे
कलेक्टर ने प्रतिबंधित अवधि में दूध, खाद्य पदार्थ, फल - सब्जी, दवाई इत्यादि अत्यावश्यक वस्तुओं को छोड़कर शेष व्यवसायिक संस्थान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर द्वारा जरूरी सेवाओं जैसे विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष विभागों के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय आने और शेष 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर पर रहकर कार्य करने के लिए निर्देशित किया है। इस संबंध में कार्यालय प्रमुखों को कर्मचारियों की ड्यूटी के लिए रोस्टर निर्धारित करने के लिए कहा गया है।
सामूहिक स्नान वर्जित रहेगा
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में नदी तटों और तालाबों पर सामूहित स्नान भी वर्जित किया गया है। सार्वजनिक कार्यक्रम में 20 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना का आयोजन, लंगर, भण्डारा जैसे सामूहित भोज का आयोजन, किसी कार्य के लिए लाइन में लगने पर एक-दूसरे व्यक्ति से कम से कम एक मीटर की दूरी रखने, शासकीय-अशासकीय कार्यालयों, होटल जैसे व्यवसायिक संस्थानों में साबुन से हाथ धोने के बाद ही प्रवेश करने, बसों में एक सीट पर एक यात्री को बैठाने सहित बस, ऑटो और मैजिक जैसे सार्वजनिक परिवहन के साधनों को बार-बार नियमित अंतराल पर असंक्रमित करने के निर्देश भी दिए हैं।
60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह
सभी 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। केवल अत्यंत अपरिहार्य स्थिति में ही (सामान्य रूप से स्वास्थ्यगत कारण के लिए) घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। इस अवधि में सिनेमा हॉल, मैरिज हॉल, सार्वजनिक पुस्कालय, वाटर पार्क,जिम और स्वीमिंग पूल्स भी बंद रहेंगे। कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति, सभी एसडीएम को धार्मिक प्रमुखों से आग्रह कर धार्मिक समारोह कम करने, 20 से अधिक लोगों की सभाओं का आयोजन नहीं करने और 20 से अधिक लोग के जमा होने वाले परिसर जैसे मॉल, बिग बाजार और मेगामार्ट इत्यादि भी प्रतिबंधित अवधि में बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
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